27 मई को सुनवाई की तारीख दिनेश सिंह की सदस्यता के खिलाफ कांग्रेस ने 10 माह पूर्व ही अर्जी दी थी। लेकिन समय रहते न ही कोई तारीख दी गई और न ही फैसला सुनाया गया। लिहाजा 25 अप्रैल को दोबारा अर्जी भेजी गई थी। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। प्रमुख सचिव, विधान परिषद डॉ. राजेश सिंह ने मूल याची दीपक और प्रतिपक्षी दिनेश सिंह के खिलाफ सुनवाई के लिए पत्र भेजा है। दोनों की सुनवाई 27 मई को विधान परिषद कार्यालय में होगी।
इसलिए रद्द की जा सकती है सदस्यता दिनेश सिंह कांग्रेस के एमएलसी रहे हैं। उन्होंने असंबद्ध घोषित होने से पहले ही भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में उनकी सदस्यता जाना तय माना जा रहा है।