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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: आपकी ट्रेन टिकट पर आपके घरवाले या रिश्तेदार भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का नियम

Railway Ticket Transfer scheme: इंडिया के लाइफ लाइन इंडियन रेलवे में तो आपने कभी न कभी यात्री की ही होगी। लंबी दूरी के लिए आपने टिकट बुक किया ही होगा। अचानक से प्लान में बदलाव या जाए आपके जगह अगर आपके भाई या जानने वाले को जाना है तो क्या करेंगे? अपनी टिकट कैंसिल करके दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपको टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। आज हम उसी नियम को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं…
 

प्रयागराजApr 08, 2023 / 06:33 pm

Vikash Singh

रेलवे ने कई सारे नियमों को यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया हुआ है। उन्हीं में से एक नियम है टिकट ट्रांसफर का

लाखों लोग रोजाना इंडियन रेलवे में यात्रा करते हैं।कई दफा कंफर्म सीट मिलना किसी जंग जितने से काम नहीं होता। विश्व में भारतीय रेलवे की गिनती बड़े रेल नेटवर्कों में की जाती है। रेलवे ने कई सारे नियमों को यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया हुआ है। उन्हीं में से एक नियम है टिकट ट्रांसफर का।
इसको नियम के बारे में भारतीय रेलवे का एक सर्कुलर भी है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।

 
आपके सफर का साथी भारतीय रेलवे का क्या है नियम?


किसी कारणवश आपके ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे का एक सर्कुलर भी है। इसके अनुसार आप अपनी कंफर्म रेलवे टिकट को यात्रा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं।

इसके लिए जिसके नाम से टिकट बुक है उस यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति दे देगा। इसके साथ ही आपको स्टेशन मास्टर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को भी दिखाना होगा।

इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी जरूरी होती है। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है।
आम आदमी से लेकर पूरी बारात के लिए है सुविधा


भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है। वहीं अगर किसी की शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजन करने वाले व्यक्ति को 48 घंटे पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ इसके लिए अप्लाई करना होता है।
ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें एक टिकट को सिर्फ एक ही बार जानने वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद किसी को और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
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सुविधा का लाभ लेने के लिए टिकट का प्रिंट आउट निकाल कर बस रेलवे काउंटर पहुंच जाइए
सबसे पहले आपको टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा और फिर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना होगा और फिर आप टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
 
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इस ट्रिक और नियम की जानकारी से आपके ट्रेन टिकट पर आपका कोई जानने वाला यात्रा कर सकता है।

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