पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस
मामला मिर्जापुर की चुनार कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रोशनहर -अहरौरा निवासी बृजेश यादव की शादी रामपुर कोलना में हुई थी। नौ जुलाई 2023 को पत्नी ने बृजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उसने मुकदमेबाजी की रंजिश में उसके अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने विवेचना के बाद पति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने समन जारी कर पति को तलब किया। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है। अंतरंगता उसका अधिकार है। लिहाजा, आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए।
पति की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि शादी से पति को उसकी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं प्राप्त हो जाता है, न ही पत्नी की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को कम करता है। याची ने अपनी पत्नी के साथ आंतरिक क्षणों को वायरल किया और चचेरे भाई को भी भेज दिया, ऐसा करके उसने वैवाहिक संबंध की शुचिता को भंग किया है। पुरुषों के लिए इस मानसिकता को त्यागने का यह सर्वोच्च क्षण है कि पत्नी पति की जागीर होती है। पति की दलील कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने वीडियो वायरल किया है, को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
‘विवाह एक पवित्र रिश्ता’
विवाह एक पवित्र रिश्ता है। विश्वास उसकी नींव है। खुद को पत्नी का मालिक मानकर फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड कर वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता को भंग नहीं किया जा सकता। पत्नी पति से अपेक्षा करती है कि वह उसके समर्पण और भरोसे का सम्मान करे। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक दौर था, जब विवाह के बाद महिला की कानूनी पहचान पति के अधीन कर दी जाती थी। अब ये धारणाएं सैद्धांतिक रूप से फीकी पड़ गई हैं, लेकिन उनके अवशेष बचे हैं। पत्नी की शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता का सम्मान करना न केवल पति का कानूनी दायित्व है, बल्कि समानता को बढ़ावा देने की नैतिक अनिवार्यता भी है। ‘बिना घुंघट बाहर जाना तालाक का आधार नहीं’
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूंघट (पर्दा) किए बगैर बाजार जाने को तलाक का आधार मानने से इन्कार कर दिया। कहा कि घूंघट न करना पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने संबंध बनाने से इन्कार करने को तलाक का आधार मानते हुए पति की अपील स्वीकार कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने मानसिक क्रूरता और परित्याग के आधार पर दाखिल गाजीपुर के एक पति की अपील पर दिया है। पारिवारिक न्यायालय ने पति की ओर से दाखिल तलाक की अर्जी खारिज दी थी। पति ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया। कहा कि पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। वह बिना घूंघट के बाजार जाती है। संवाद