प्रयागराज

नकल करने पर मिलेगी उम्रकैद की सजा, एक करोड़ का लगेगा जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला

UPPSC New Rule: यूपी में पेपर लीक और नकल को लेकर लोकसेवा आयोग ने नया कानून को लागू कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।

प्रयागराजJul 27, 2024 / 11:25 am

Sanjana Singh

UPPSC new rule

UPPSC New Rule: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2240 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ (महिला/पुरुष) मुख्य परीक्षा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से एक जुलाई को जारी इस अध्यादेश में भर्ती परीक्षा में अगर कोई भी नकल की कोशिश या किसी को नकल कराने की कोशिश, प्रश्‍नपत्र की कॉपी बांटना या छात्रों को प्रश्‍नपत्र का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते पकड़ा गया तो इसे अपराध माना जाएगा। अपराधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा।

23 जुलाई को जारी हुआ था एडमिट कार्ड

आयोग के उपसचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक स्टाफ नर्स (पुरुष) के 171 और स्टाफ नर्स (महिला) के 2069 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 9:30 से 12:30 बजे की पाली में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 23 जुलाई को जारी किया था।
यह भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को जवाब, कांवड़ मार्ग पर नाम बताने पर लगी रोक नहीं हटेगी

11 फरवरी को हुआ था पेपर लीक

आपको बता दें कि 11 फरवरी 2024 को हुई प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई आयोग की समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक हो गया था, जिस कारण आयोग को यह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। आरओ-एआरओ और सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया अध्यादेश लागू किया है।

Hindi News / Prayagraj / नकल करने पर मिलेगी उम्रकैद की सजा, एक करोड़ का लगेगा जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.