जिला अदालत में वर्ष 2015 में हुए सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के चर्चित अपहरण कांड के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव बेगुनाह, बाकी आठ आरोपी दोषी करार दिए गए। यह फैसला इलाहाबाद जिला अदालत में गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायधीश विनोद कुमार सोनकर की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया है।
यह था मामला – 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सर्राफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।