प्रयागराज

‘भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती जरूरी’, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्‍प्‍णी

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए हुई परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठाने के आरोपी अमरजीत चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

प्रयागराजAug 12, 2024 / 09:57 am

Aman Pandey

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि नकल न केवल योग्यता का अपमान करती है, बल्कि समान अवसर के सिद्धांत को भी ठेस पहुंचाती है। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी की है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के मामले में पकड़े गए अमरजीत चौरसिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह सख्त टिप्पणी की। अमरजीत पर आरोप है कि उसने परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाया था। इस गंभीर मामले में कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

20 मार्च से जेल में बंद है आरोपी

बनारस के एसबी शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज, करौंदी सुंदरपुर में 17 फरवरी 2024 को यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी। याची अमरजीत चौरसिया की जगह पर चंदन कुमार यादव को परीक्षा देते पकड़ा गया था। बायोमीट्रिक सत्यापन से चंदन कुमार यादव को अधिकारियों ने पकड़ा था। इसी मामले में अमरजीत पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। याची 20 मार्च से जेल में बंद है।
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याची के वकील ने बताया साजिश

याची के वकील ने कहा कि गलत फंसाया गया है। उसका चंदन कुमार से कोई लेनादेना नहीं है। उसका न ही कोई आपराधिक इतिहास है। इस पर अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि चंदन कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह अमरनाथ की जगह पर परीक्षा दे रहा था। सह-अभियुक्त चंदन की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों के वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद आवदेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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