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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अदीब आजम की याचिका पर दिया है। जिसमें कानून का उल्लघंन कर जबरन बैनामा कराने के आरोप में चल रहे 27आपराधिक केसों व चार्जशीट की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि अजीमनगर थाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा एफआईआरदर्ज कराई गई है। इन बैनामो से याची का कोई सरोकार नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रार होने के कारण उसे फंसाया गया है। यह भी पढ़ें