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कोर्ट ने किया टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस महानिदेशक निर्देश देते हुए कहा कि यूपी को जांच अधिकारी द्वारा सही तरीके से सही साइट प्लान/मैप तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने, साइट प्लान के साथ मौके की तस्वीर लेने और साइट प्लान के साथ संलग्न करने के लिए भी सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों के पास स्मार्ट फ़ोन होता है और वह फ़ोन से घटना स्थल की फ़ोटो ले सकते हैं। जमानत आवेदक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-D, 377, 506 और नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 5G के तहत मामला दर्ज किया गया। यह भी पढ़ें