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मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे की इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इसीलिए अभी तक अगर आप का पैन कार्ड आधार से लिंक नही हुआ है तो जल्दी करें और अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। इस तरह करें लिंक 1- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट पर जाए 2- उसके बाद आधार कार्ड का नंबर नाम सब कुछ फील करें 3- Aadhar Card में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर
4- स्क्वायर टिक करें 5- अब कैप्चा कोड फिल करें 6- अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें 7-आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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इन बातों का रखे ध्यान जिस नंबर से आपको पैन कार्ड रजिस्टर है, उस फोन की मैसेज इनबॉक्स में जाकर UIDPAN टाइप करे। इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें, फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें, अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। बस हो गया लिंक आप का आधार और पैन का।