इस दौरान अतीक ने कहा, “वह दोषी नहीं है और अब हाई कोर्ट का रुख करेगा।” अतीक अहमद को लेकर पुलिस की तीन वाहनों का काफिला गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हुआ। जबकि, इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है।
मंगलवार की रात अतीक के साथ क्या-क्या हुआ?
माफिया अतीक अहमद को मंगलवार की रात प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ले जाया गया। इसके बाद देर रात 2:12 बजे अतीक का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते जालौन पहुंचा। खबर है कि इस दौरान अतीक अपनी मूछों पर ताव भी देता नजर आया।
माफिया अतीक अहमद को मंगलवार की रात प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ले जाया गया। इसके बाद देर रात 2:12 बजे अतीक का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते जालौन पहुंचा। खबर है कि इस दौरान अतीक अपनी मूछों पर ताव भी देता नजर आया।
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वहीं, इस बीच मीडिया कर्मियों ने अतीक से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत में अतीक ने कहा कि अब वह इस मामले में हाई कोर्ट जाएगा। फिलहाल, अतीक को ले जा रहा यूपी पुलिस का काफिला राजस्थान में कोटा से आगे निकल चुकी है। सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई MP-MLA कोर्ट
MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ सी एक-एक लाख रुपए जुर्माना देने को कहा गया। जबकि, अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी।
MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ सी एक-एक लाख रुपए जुर्माना देने को कहा गया। जबकि, अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी।