मंदिर में पढ़ी थी नमाज गौरतलब है कि पिछले वर्ष दो नवंबर को दिल्ली की संस्था खुदाई खिदमतगार के चार लोगों ने मथुरा के नंद महल मंदिर में नमाज पढ़ा था। इनमें एक व्यक्ति फैसल खान था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दूसरे व्यक्ति चांद मोहम्मद को हाईकोर्ट ने मंगलवार को अग्रिम जमानत दी। इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों की पहचान आलोक रत्न और नीलेश गुप्ता के तौर पर हुई थी। 18 दिसंबर को फैसल खान को अग्रिम जमानत मिल गई थी।
वकीलों ने दी यह दलील हाईकोर्ट में चांद मोहम्मद की सुनवाई के दौरान उनके वकील अली कंबर जैदी ने कहा कि कुछ तस्वीरें वायरल होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उनके मुवक्किल का इरादा समाज में साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने का था। उधर, सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि आरोपों को देखते हुए चांद मोहम्मद को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।