प्रयागराज

कानून पास होने के बाद भी UP में नहीं थम रहे तीन तलाक के मामले, पति ने सऊदी से फोन पर दिया तलाक

-मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद दर्ज हुआ है पहला मामला
-सबीना के निकाह और उत्पीड़न की दास्तान
-देश का पहला मामला बनेगा देश में नजीर

प्रयागराजAug 11, 2019 / 11:47 am

प्रसून पांडे

तीन तलाक

प्रयागराज :तीन तलाक का बिल संसद में पास होने के बाद जिला स्तर के ऑफिसर्स भले ही अवेयर ना हुए हो लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाएं इसे लेकर जागरूक हो गई हैं 7 अगस्त को पहला मामला प्रयागराज में सामने आया। जिसमें महिला ने अपनी आवाज उठाई लेकिन स्थानी पुलिस ने यह कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया कि उनके पास कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया इसके बाद भी महिला ने हिम्मत दिखाई और एडीजी तक पहुंच गई यहां से उसे निष्कर्ष मिल गया एडीजी के निर्देश पर तीन तलाक का पहला मामला दर्ज किया गया।

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मुस्लिम महिलाओं को मुंह मांगा दहेज लाने या फिर अन्य किसी बात को लेकर भी तीन तलाक दिया जाता था तीन तलाक का मामला तब थाने नहीं पहुंचता था क्योंकि तभी से शरीयत का मसला बताते हुए आपसी तरीके से सुलझाया जाता था जिसको लेकर तरह तरह के विवाद सामने आए थे लेकिन अब इसे कानूनी हक मिल गया है।पहले महिलाएं थाने जाने से डरती थी केंद्र सरकार की तीन तलाक के फैसले ने महिलाओं को सफल बनाया है जिसका उदाहरण प्रयागराज में बिल पास होने के 15 दिन के भीतर मिला और पहला मुकदमा दर्ज हुआ है ।

देश भर में मुस्लिम महिलाओं के लिए बनी मिशाल
उत्पीड़न सहने के बाद भी आवाज ना उठाने वाले अपने समाज की महिलाओं के लिए सबीना एक उदाहरण बनी है । खीरी की रहने वाली सिम सबीना का निकाह 2 अप्रैल 2018 को जिले के घूरपुर इलाके के अशरफ के साथ हुआ था शादी में मुंह मांगा दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने सबीना को पीड़ित करना शुरू कर दिया मारने पीटने और कमरे में बंद करके उसे खाना नहीं देते थे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई करीब 1 साल तक जिंदगी के यह हालात झेलती रही। सबीना हैरान तब हो गई जब 1 अगस्त को पति ने सऊदी अरब से मोबाइल पर फोन करके तीन बार तलाक तलाक तलाक बोल दिया इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसमें पति अशरफ ससुर गुलाम रसूल 716 बेगम ननद बानो और रेशमा बेगम को नामजद कराया गया है।

कब क्या हुआ
2 अप्रैल 2018 को खीरी निवासी नईम खान की बेटी सबीना बेगम से घूरपुर थाना क्षेत्र के विपरीत गांव निवासी अशरफ अली से निकाह हुआ था।अपाचे बाइक एक लाख कैश और सऊदी अरब जाने का वीजा खर्चा दहेज में मांगा था।24 जून 2018 को पति अशरफ पत्नी को छोड़कर सऊदी अरब चला गया पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने सबीना को प्रताड़ित कर मायके भेज दिया। 3 जुलाई 2019 को परिवार और समाज के लोगों ने समझौता कराया तो सभी ना को ससुराल में एंट्री मिली।1 अगस्त को सऊदी अरब से अशरफ ने अपनी बहन के मोबाइल पर फोन करके सबीना से बात की उसने सबीना को गाली दी और फिर तीन बार तलाक दिया।7 अगस्त 2019 को सबीना अधिवक्ता और परिवार वालों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची मोबाइल पर तीन बार तलाक दी जाने की शिकायत की जिस पर अफसरों ने बताया कि अभी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू नहीं हुआ है।8 अगस्त 2019 को पीड़िता ने डीसी से शिकायत की एडीजी ने सस्ती को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

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