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कोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया गलत करार दिया है और शिक्षा निदेशक बेसिक उ प्र लखनऊ डा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने या स्वयं हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 12अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद याची ने अलीगढ़ में तैनाती की अर्जी दी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह कहते हुए अलीगढ़ में तैनात करने से इंकार कर दिया कि पिछड़ा वर्ग महिला कोटे का क्वालिटी प्वाइंट अंक 71.47है और याची को 70.08अंक ही मिले हैं। यह भी पढ़ें