जवाब न देने पर याचिका पर होगी निस्तारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर याची द्वारा जवाब नहीं दाखिल किया गया तो बिना उपस्थिति के ही याचिका आ निस्तारण कर दिया जाएगा। प्रतापपुर से विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व राज्य मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की है। विजमा यादव ने सपा के टिकट से 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित अपना दल एस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉ. राकेशधर त्रिपाठी को हरा दिया था।
याची ने दिया तर्क से कोर्ट को जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके याची ने विजमा यादव की निर्वाचन पर चुनौती देते हुए यह जानकारी दिया कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल 2 अपराधों का ही जिक्र किया है, जबकि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वह अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है। जिसकी वजह से इनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। इस संबंध में चुनाव अधिकारी से भी शिकायत की है। हालांकि कोई कार्रवाई ना होने से उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वर्तमान विधायक से जवाब दाखिल करने को कहा है।