इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपित को सम्मन जारी करने के लिए आरोपों की सत्यता का निर्धारण करना जरूरी नहीं है। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मेरठ के पंकज त्यागी की मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए दिया है । मामले के अनुसार धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पीड़िता ने सितंबर 2014 में न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय , मेरठ के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया।
प्रयागराज•Mar 22, 2022 / 12:39 pm•
Sumit Yadav
आरोपी को सम्मन जारी करने के लिए आरोपों का निर्धारण जरूरी नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
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