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मामले में याची ने अप्रैल से जून 2018, जुलाई से सितंबर 2018 और अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक की कर अवधि के लिए रिफंड आवेदन दायर किया और किसे विभाग ने खारिज कर दिया है। मामले में विभाग द्वारा पारित आदेश के अनुसार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(1) के तहत रिफंड आवेदन दाखिल करने की सीमा की अवधि सितंबर 2020 में समाप्त हो गई। इसके साथ ही विभाग द्वारा बढ़ाई गई अवधि भी 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो गई। याची ने 31 मार्च 2021 को रिफंड आवेदन दाखिल किया, जिसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह भी पढ़ें