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High Court News: हिंदू युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी शादीशुदा मुस्लिम महिला, मांगी सुरक्षा तो हाई कोर्ट ने ये कहा, यहां पढ़ें पूरा फैसला

A Muslim Women Staying with Hindu Boy in live in: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हिंदू साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल एक विवाहित मुस्लिम महिला को यह कहते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया कि उसकी हरकतें “जिना” (व्यभिचार) थीं और शरीयत के तहत “हराम” (निषिद्ध) थीं।

प्रयागराजMar 02, 2024 / 03:27 pm

Vikash Singh

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मामले के तथ्यों के मुताबिक, महिला के पति द्वारा उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी करने के बाद वह दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हिंदू साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल एक विवाहित मुस्लिम महिला को यह कहते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया कि उसकी हरकतें “जिना” (व्यभिचार) थीं और शरीयत के तहत “हराम” (निषिद्ध) थीं।
अदालत ने संभावित खतरों से सुरक्षा के लिए उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल होने के उसके “आपराधिक कृत्य” को अदालत द्वारा समर्थित या संरक्षित नहीं किया जा सकता है।
अपने हिंदू दोस्त के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक विवाहित मुस्लिम महिला को किसी भी तरह की सुरक्षा देने से इनकार करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कानूनी रूप से विवाहित मुस्लिम पत्नी शादी से बाहर नहीं जा सकती है और किसी अन्य पुरुष के साथ उसका लिव-इन रिलेशनशिप ‘जिना’ के समान होगा।

(व्यभिचार)” और शरीयत के अनुसार वर्जित हो। एक विवाहित मुस्लिम महिला और उसके हिंदू लिव-इन पार्टनर द्वारा अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका से दायर सुरक्षा याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की पीठ ने कहा कि महिला का “आपराधिक कृत्य” न्यायालय द्वारा समर्थित और संरक्षित” नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों के मुताबिक, महिला के पति द्वारा उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी करने के बाद वह दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी। लेकिन, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति से उचित प्राधिकारी से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की है और वह लिव-इन रिलेशनशिप में है, HC ने कहा, “पहला याचिकाकर्ता मुस्लिम कानून (शरीयत) के प्रावधानों का उल्लंघन करके दूसरे याचिकाकर्ता के साथ रह रहा है।” )

जिसमें कानूनी रूप से विवाहित पत्नी विवाह से बाहर नहीं जा सकती है, और मुस्लिम महिलाओं के इस कृत्य को जिना और “हराम” के रूप में डिफाइन किया गया है।” “अगर हम पहले याचिकाकर्ता के कृत्य की आपराधिकता पर जाएं, तो उस पर IPC की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करना) और धारा 495 (उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाना जिसके साथ अगली शादी का अनुबंध किया गया है, वही अपराध है) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

इस प्रकार, यह रिश्ता लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह की प्रकृति के रिश्ते में शामिल नहीं है,” इसमें कहा गया है। जब उसके पति, मोहसिन ने दो साल पहले दोबारा शादी की, तो याचिकाकर्ता अपने वैवाहिक घर चली गई और फिर एक हिंदू व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का विकल्प चुना।
राज्य के वकील ने यह कहकर उसकी याचिका का विरोध किया कि चूंकि उसने अपने पति से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की है और व्यभिचार में दूसरे याचिकाकर्ता के साथ रहना शुरू कर दिया है, इसलिए उनके रिश्ते को कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

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