कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के चर्थवाल थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से एक माह में याचिका पर जवाब मांगा है।याचिका की सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी के नारायण तथा न्यायमूर्ति एस के सिंह ने नीरज कुमार मिश्र व् 3 अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि दण्ड संहिता की धाराओं के तहत अपराध में 7 साल से अधिक की सजा नही हो सकती। एस सी एस टी एक्ट की धारा 3(1) व 3 (2) (1) के तहत प्राथमिकी के आरोपों से कोई अपराध बनता ही नहीं। इस एक्ट के तहत अपराध का कोई आरोप ही नहीं है। ऐसे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तर्कों में बल मानते हुए विचारणीय माना हैऔर याचिका पर जवाब तलब किया है।
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