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याची ने द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की है। उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद 3 मार्च 22 को अदालत में समर्पण किया। जिसे जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। कंपनी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।जिसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर में केस चल रहा है। यह भी पढ़ें