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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। कोर्ट कार्यवाही में सहयोग करेगा। समय पर हाजिर होगा।शर्तों के उल्लंघन की दशा में कोर्ट को कुर्की सहित कानूनी कार्रवाई की छूट होगी। याची का कहना था कि जमीन को लेकर सिविल विवाद के चलते उसे धोखाधड़ी के आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट बंद होने के बावजूद कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई की और प्रार्थी को राहत दी है।