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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 वर्षीय अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का दिया निर्देश, जाने पूरा मामला

मामले में याची 2016 में विज्ञापित 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया था। कुशीनगर जिले में इसके लिए 660 पद विज्ञापित किए गए। विशिष्ट बीटीसी योग्यता धारक याची ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया और वह चयनित हो गई। सूची में उसका नाम ने 160 वें क्रम पर था। अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया लेकिन याची को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। इस पर याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से संपर्क किया तो बताया गया कि उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की लंबित सूची में रखा गया है।

प्रयागराजJun 05, 2022 / 12:31 pm

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 वर्षीय अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का दिया निर्देश, जाने पूरा मामला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 वर्षीय अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। नियुक्ति न देने के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती में 29 सितंबर 2016 की गाइडलाइन के तहत आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ लेने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर द्वारा सहायक अध्यापक की नियुक्ति न देने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही याची को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने लिया है।
मामले में याची 2016 में विज्ञापित 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया था। कुशीनगर जिले में इसके लिए 660 पद विज्ञापित किए गए। विशिष्ट बीटीसी योग्यता धारक याची ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया और वह चयनित हो गई। सूची में उसका नाम ने 160 वें क्रम पर था। अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया लेकिन याची को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। इस पर याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से संपर्क किया तो बताया गया कि उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की लंबित सूची में रखा गया है।
मामले की जानकारी होते ही याची ने याचिका कर हाईकोर्ट से प्रत्यावेदन निर्णीत करने का आदेश प्राप्त किया। इसके बावजूद बीएसए ने उसका प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की तिथि पर याची की आयु 49 वर्ष 3 माह थी। अब वह 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। बीएसए का कहना था कि याची ने 2015 में भी आवेदन किया था और उस समय उसने आयु सीमा में छूट का लाभ लिया था, इसलिए दो सितंबर 2016 के शासनादेश के तहत उसे दोबारा आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ मामले में अधिवक्ता सीमांत सिंह ने दलील पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि 2016 के शासनादेश के अंतिम क्लाज 1 ख में आयु सीमा में दोबारा छूट का लेने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में विटीसी में 45 वर्ष और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए

कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि चयन की तिथि पर याची 50 वर्ष की आयु के भीतर थी और शासनादेश में आयु में दोबारा छूट लेने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश रद करते हुए याची को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त देने का आदेश दिया है।

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