वाट्सऐप ग्रुप के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूपान्तरित फोटो डाल दिया था। इसे लेकर आई टी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज हुआ। याची ग्रुप एडमिन ने इस अपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद आलम ने मोहम्मद इमरान मलिक की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि वह ग्रुप एडमिन है। उसने प्रधानमंत्री का रूपान्तरित फोटो ग्रुप में नहीं डाला है। यह फोटो ग्रुप के एक सदस्य निज़ाम आलम ने डाला है।
प्रयागराज•Mar 02, 2022 / 11:44 pm•
Sumit Yadav
पीएम मोदी के कथित तस्वीर को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा- वाट्सऐप ग्रुप एडमिन होंगे संदेश के लिए जिम्मेदार
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