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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को शाहगंज तहसील के हड़ताली वकीलों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि यदि वकील हड़ताल पर चले जाय तो शादी को सुनकर कार्यवाही पूरी की जाय।यदि कोर्ट कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा हो तो पुलिस की सहायता ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अशोक यादव की तहसीलदार महेंद्र बहादुर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की।

प्रयागराजJul 18, 2022 / 11:15 pm

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को शाहगंज तहसील के हड़ताली वकीलों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र बार काउंसिल को जौनपुर की शाहगंज तहसील के आये दिन हड़ताल करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और तहसीलदार को अगले तीन माह के भीतर उप्र राजस्व संहिता की धारा 35की सुनवाई प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि वकील हड़ताल पर चले जाय तो शादी को सुनकर कार्यवाही पूरी की जाय।यदि कोर्ट कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा हो तो पुलिस की सहायता ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अशोक यादव की तहसीलदार महेंद्र बहादुर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की।
इनका कहना है कि कोर्ट ने तहसीलदार को 25 फरवरी 21को चार माह में कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया था। किंतु आये दिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है।जिसके कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से कहा कि वकील कोर्ट आफीसर है। उन्हें हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है।और न ही किसी कोर्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। वकीलों का हड़ताल पर जाना सुप्रीम कोर्ट को फैसले की अवहेलना करना है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने श्रीमती कनक लता अस्थाना की याचिका पर दिया है। कालेज प्रबंधक ने याची को 4 जुलाई 22 को बर्खास्त कर दिया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।30 मई 22 को कोर्ट ने विपक्षी प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस तामील होने के बावजूद न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही प्रबंधक हाजिर हुए। जिसपर जमानती वारंट जारी किया गया है ।

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