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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है। यह भी पढ़ें
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आदेश की प्रति दिये जाने के बावजूद पालन नहीं किया गया। जिसपर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। अभी डीआईजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा है। यह भी पढ़ें
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