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Allahabad High Court: पुरानी पेंशन पर दो महीने में निर्णय लेने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट ने इसी तरह के 15 केसों में पीड़िता की रिपोर्ट मांगी है।कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डा. विनोद कुमार की देखरेख में किये गए पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश करें। कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को तीन मार्च तक का समय दिया था। यह भी पढ़ें