प्रयागराज

बड़े पेड़ो को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र खरीदे ट्रान्सप्लान्टर मशीन :हाईकोर्ट

चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दाखिल याचिका

प्रयागराजNov 13, 2019 / 09:50 pm

प्रसून पांडे

बड़े पेड़ो को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र खरीदे ट्रान्सप्लान्टर मशीन :हाईकोर्ट

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि बड़े पेड़ों को एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद जल्द की जाए ताकि बड़े पेड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जरूरी आदेश पारित करें । साथ ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर पेड़ों की कटाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। कोर्ट ने जिलाधिकारी इलाहाबाद से कहा है कि वह 2 साल में 500000 पेड़ लगाने की व्यवस्था करें तथा पेड़ों की कटाई कराने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट हर तीन माह में न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।


कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज कोई निर्देश दिया है कि संबंधित कमेटी का कोई सदस्य यदि रिटायर होता है तो उसके स्थान पर वनस्पति विज्ञान या बागवानी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की न्यायालय की अनुमति से नियुक्ति की जाए। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की पीठ ने दिया है । याचिका पर 2 माह बाद सुनवाई होगी । इससे पूर्व कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद लोक निर्माण कार्य विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही की जा सकती है । क्योंकि मंत्रालय के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है । प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि सरकार के यह दोनों विभाग शीघ्र ही ट्रांसप्लांटर मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट कास्ट के तहत ही होगी।

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