जानें कोर्ट ने क्या कहा.. मामले में विनोद कुमार गर्ग ने यूपी राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करते हुए वर्तमान जनहित याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अजीब है कि इस तरह की याचिका को जनहित में कथित तौर पर दायर किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का संबंध है, याचिकाकर्ता पूरी तरह से अजनबी है। कोर्ट ने डॉ दुर्योधन साहू और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य (1998) 7 एससीसी 273 और दत्ताराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 1 एससीसी 590 मामलों के संदर्भ में टिप्पणी की है।
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