मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछली तारीख पर मुकदमे के वादी प्रमोद शर्मा ने अदालत में सोनाक्षी सिन्हा के लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था। जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चली गई थी। जहां से उन्हें जुलाई तक के लिए अब राहत मिल गई है।
मामले में मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले प्रमोद शर्मा इवेंट कंपनी चलाते हैं। फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज को बुलाकर कार्यक्रम कराते रहते हैं। प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा से भी एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था। यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 को होना था। लेकिन आखिरी वक्त में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया था। जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमे में हाजिर न होने के कारण गैर-जमानती वारंट अदालत ने जारी कर दिए थे। मुरादाबाद की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने अदालत से जारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पांच अगस्त को सुनवाई करेगा।