कुर्की के साथ साथ ही अवैधानिक कब्जे का बोर्ड भी लगा प्रयागराज के धूमनगंज थाने की रिपोर्ट के अनुसार, जिला न्यायालय ने पिछले साल 2020 में ही खालिद अजीम पर रंगदारी वसूलने और हत्या की धमकी देने के आरोप में संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। पिछले साल जुलाई माह में ही खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वह तीन वर्षों से फरार चल रहा था। इस कारण डीआईजी और प्रयागराज के एसएसपी के निर्देशन में जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कुर्की की कार्यवाही किए जाने के बाद इस भू-संपत्ति पर एक बोर्ड भी लगाया गया है कि उक्त संपत्ति पर अवैधानिक कब्जा न करें, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कुर्की के दौरान शांति व्यवस्था के लिए धूमनगंज थाने की पुलिस के अलावा राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद थी। साथ ही धूमनगंज थाना क्षेत्र के कई उपनिरीक्षक और पुलिसकर्मी मौजूद थे। राजस्व विभाग की टीम ने कसारी-मसारी क्षेत्र की संपत्तियों की पहचान की।