प्रयागराज

ददुआ पुत्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया समर्पण, कोर्ट ने भेजा जेल

मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

प्रयागराजJan 19, 2019 / 10:09 pm

Akhilesh Tripathi

वीर सिंह पटेल

प्रयागराज. ददुआ के पुत्र वीर सिंह पटेल 2008 के धारा 384, 420, 468, 471 आईपीसी के कर्वी थाने के मामले में विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी की अदालत में समर्पण किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
वहीं मुरादाबाद के 2008 के मामले में पूर्व मंत्री महबूब अली की जमानत पूर्व में आज़म खान की हुई ज़मानत के आधार पर अधिवक्ता मोहम्मद इमदाद सिद्दीकी को सुनकर स्वीकार कर ली। वहीं गैंग रेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जेल से अदालत में पेश किया गया तथा पीड़िता सविता पाठक की गवाही हुई । शेष जिरह के लिए 29 जनवरी की तिथि निश्चित की गई।
 

 

आगरा के संजय प्लेस में बन रहे शॉपिंग के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के संजय प्लेस में बन रहे शॉपिंग मॉल व काम्प्लेक्स के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व् विपक्षी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।याची का कहना है कि नियमानुसार मॉल बनाने के लिए कुल एरिया का 40 फीसदी खुला छोड़ना जरूरी है। 6 मॉल व काम्प्लेक्स बन रहे है।किन्तु खुला एरिया कम छोड़ा गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर पटवा की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम जे एन मौर्या का कहना था कि 40 फीसदी जमीन छोड़ने के बाद मॉल व् काम्प्लेक्स बन रहे है।जब कि याची का कहना था कि हर मॉल या काम्प्लेक्स बनाने वाले को 40 फीसदी एरिया खुला रखना अनिवार्य है।
 

BY- Court Corrospondence

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