दुर्गावती की अर्जी पर कोर्ट ने लिया निर्णय प्रयागराज जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ग्राम डुडुआ थाना उतरांव की रहने वाली दुर्गावती की ओर से दंड प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत अर्जी को सुनने के बाद सीओ और थाना प्रभारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया। दुर्गावती ने न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को पड़ोस के कुछ लोगों ने घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा करके दीवार बनाने लगे। जब विरोध किया तो कब्जा करने आए लोगों ने घर में घुसकर मारपीट और बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगे। जब शोर मचाया तो गांव वालों को आता देख दबंग फरार हो गए।
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