प्रयागराज

जिलाधिकरी द्वारा बेसिक स्कूलों के निरीक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा डीएम को अधिकार नहीं

besic shiksha news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डीएम को बेसिक स्कूलों में निरीक्षण और उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकर नहीं है। साथ ही न्यायालय ने जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित एक शिक्षिका के निलंबन को भी अवैधानिक बताया।

प्रयागराजDec 16, 2024 / 07:43 am

Krishna Rai

besic shiksha news: यूपी के संभल जिले की एक अध्यापिका संतोष कुमारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिक दी थी कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकरी ने संयुक्त रूप से स्कूल का निरीक्षण किया और कार्य में ख्रराब प्रदर्शन का हवाला देकर निलंबित कर दिया। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह आदेश कई कारणों से अवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि विद्यालय का निरीक्षण डीएम के निर्देश पर उपजिलाधिकारी द्वारा किया गया, जिनको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार ही नहीं है, और न ही उनके कार्यों में उनकी कोई भूमिका है।
न्यायालय ने कहा कि बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं और इनका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होता है। कोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी हैं और उनका विद्यालय के कार्यों में कोई भूमिका नहीं है।
बीएसए को भी माना जिम्मेदार
न्यायालय ने कहा कि स्कूल के निरीक्षण का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। जिसके जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं। उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनके पास अधिकार नहीं है। बल्कि उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन किया।
कोर्ट ने डीएम से मांगा हलफनामा
डीएम के निर्देश पर निलंबित की गई शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने डीएम संभल और बेसिक शिक्षा अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। न्यायालय ने कहा कि किस अधिकर के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्य में हस्तक्षेप किया।

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