कार्यकारिणी बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा 1-इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए मामलों में रजिस्ट्री ने अनावश्यक और अनुचित दोषों की जानकारी दी है, यहां तक कि विशेष याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं,और माननीय न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय लेने के लिए संबंधित अदालत को याचिकाओं को अग्रेषित नहीं किया गया है।
2- नए मामलों को पारित करने और सूचीबद्ध करने में लगने वाला अत्यधिक समय, 3- दोष हटाने की प्रक्रिया, आवश्यक रूप से पूरक शपथ पत्र दाखिल करके दोष को दूर करना, जो पहले विद्वान वकील द्वारा किया गया था।
4- माननीय न्यायालयों द्वारा सूचीबद्ध करने के आदेश के बावजूद लंबित मामलों को सूचीबद्ध नहीं करना।
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