कोर्ट ने कहा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106के तहत आरोपी पर स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार है। परिस्थितियां श्रृंखला बना रही है। न्यायालय ने अपराध में संलिप्तता,आरोप की गंभीरता, संभावित सजा,गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के धमरौला निवासी सोमपाल की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।
प्रयागराज•May 31, 2022 / 07:26 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट : पत्नी व साले की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने पर जमानत पाने का आधार नहीं
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