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उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से आवेदनकर्ता को जहां एक ओर समय से सूचना उपलब्ध हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग में होने वाली पेंडेंसी में भी कमी आती है। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों को प्रारूप-3 के तहत रजिस्टर बनाकर उसको नियमित रूप से अद्यतन बनाये रखने के लिए भी कहा है। यह भी पढ़ें