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याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना है कि लोनी व सदर तहसील के उप निबंधकों व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मिलीभगत से सरकार को मिलने वाले शुल्क का भारी नुक़सान हो रहा है। अधिकारी व स्टाफ अनुचित लाभ लेकर जनरल पावर आफ अटार्नी पंजीकृत कर जमीन का स्थानान्तरण करा रहे हैं।12 लाख 85 हजार की जमीन मात्र 90 हजार के स्टैंप पर 20100 रूपये का शुल्क लेकर हस्तांतरण किया गया है। इसी प्रकार अधिकारी पैसे लेकर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुंचा रहे हैं। यह भी पढ़ें