इसे भी पढ़ें छोटे सिक्के न लेने पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, बैंक मैनेजर और कोतवाल पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने संदीप भाटी सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि मायावती की जमीन करतार सिंह ने खरीदी और अवैध रूप से निर्माण करा लिया। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर गांव की जमीन का भी अधिग्रहण हुआ था।
इसे भी पढ़ें खाद्यान्न घोटाले में फंसा बसपा नेता, दर्ज हुआ मुकदमा, पॉस मशीन और आधार कार्ड के जरिये हुआ खेल बाद में कृषि भूमि की नवैइत बदलवाकर जमीन बेच दी गयी। नोएडा के एडीएम की अदालत में अपील भी की थी जिसे क्षेत्राधिकारी नहीं था। अपील खारिज हो गयी। नोएडा का कहना था कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। याचिका में सुश्री मायावती को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने देरी से याचिका दाखिल होने तथा आरोपों का ठोस आधार न होने के कारण खारिज कर दिया है।