इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जानिए वजह
कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत गंभीर मामला है। न्यायिक जांच में पुलिस की खुदकुशी की कहानी गलत साबित हुई है।ऐसे में बड़े अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने पर विचार करना चाहिए।कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है।और याची को जांच रिपोर्ट देने को कहा है। याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी व धर्मेंद्र सिंह ने बहस की। मालूम हो कि याची के बेटे सोमदत्त उर्फ सोनू को पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। उसने आपसी सहमति से अंतर्जातीय विवाह किया था।11/12दिसंबर 20की रात पुलिस ने सोनू की जमकर पिटाई की। जिससे उसकी थाने में ही मौत हो गई। याची ने पुलिस पर हिरासत में हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस इसे खुदकुशी बता रही हैं। मामले की न्यायिक जांच की गई। जिसमें हिरासत में मौत के आरोप की पुष्टि की गई है और मौत के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया गया है।