यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बलिराम की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। याची का कहना है कि एस डी एम शाहगंज व तहसीलदार ने शिकायत पर गांव सभा की चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है किन्तु अधिकारी अपने आदेश का पालन नहीं करा पा रहे हैं।
गांव के ही दस परिवारों ने चारागाह भूमि पर मडही टीनशैड,व पक्का घर बना लिया है। नियमानुसार चारागाह की भूमि का पट्टा नहीं किया जा सकता और न ही इसे आवंटित किया जा सकता है।ऐसे में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हटाने के आदेश का पालन किया जाए।
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