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यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने विजेंद्र कश्यप व् अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की।याचिका में मझवार जाति के याची ने एस सी जाति प्रमाणपत्र जारी करने की गयी थी।
याची का कहना था कि राज्य सरकार ने 21 दिसम्बर 16 के शासनादेश से कई पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया ।जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी गयी।कोर्ट ने कहा जिन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी हुआ है वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।फिर भी याची को जाति प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिया था।
BY- Court Corrospondence