कोर्ट ने लगाई थी फटकार आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रामण न फैले इसके लिए वकीलों को फुल ड्रेस पहनकर बहस करने से छूट दी गई थी। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में वर्चुअली मुकदमों की सुनवाई हुई। इसमें ऑनलाइन वकीलों ने बहस की, लेकिन ऑनलाइन सुनवाई में भी कई ऐसे मौके आए जब वकीलों ने निश्चित ड्रेस कोड में ऑनलाइन बहस नहीं की। इसके साथ ही सड़क या कहीं से भी ऑनलाइन जुड़कर वकीलों ने मुकदमे में बहस शुरू कर दी। इसके चलते बीते दिनों हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों को फटकार भी लगाई थी।
इस नियम में भी बदलाव इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और बदलाव किया गया है। यहां कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए ए4 साइज पेपर पर याचिका, जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत न्यायालय प्रशासन ने ए4 साइज के पेपर स्वीकार करने का आदेश जारी किया। इससे पहले से तैयार फुल स्केप पेपर का दाखिला बंद होने का विरोध किया गया तो न्यायालय प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए फिलहाल फुल स्केप पेपर में दाखिला संशोधन होने तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब फुल स्केप और ए4 साइज दोनों पेपर का दाखिला जारी रहेगा।