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याचिका पर अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी अधिकारी प्रबोध कुमार ने 6जून 21को याची सहित 7कर्मचारियो का वेतन मौखिक आदेश से रोक दिया। फरवरी 21मे याची को छोड़कर शेष 6कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। यह भी पढ़ें
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