प्रयागराज

जाने क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कंपनी कर्मचारियों के नाम जारी नोटिस पर लगाया रोक, जानिए वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड कानपुर कंपनी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है और भारत सरकार के अधिवक्ता संजय ओम को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई 23 मई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कमलेश कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है।

प्रयागराजMar 25, 2022 / 09:43 am

Sumit Yadav

जाने क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कंपनी कर्मचारियों के नाम जारी नोटिस पर लगाया रोक, जानिए वजह

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड कानपुर कंपनी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है और भारत सरकार के अधिवक्ता संजय ओम को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई 23 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कमलेश कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि 1986के कंपनी की सेवा नियमावली के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस जारी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद उसे सेवानिवृत्ति के बाद 8फरवरी 22को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।जो विधि विरूद्ध है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना है।
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पूर्व सी जे आई लहोटी को शोक श्रद्धांजलि अर्पित

प्रयागराज: स्व कन्हैया लाल मेमोरियल कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभा में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति आर सी लहोटी के आकस्मिक निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।स्व लहोटी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। शोक सभा पूर्व न्यायमूर्ति सुधीर नारायण की अध्यक्षता में की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, संतोष कुमार त्रिपाठी,के पी शुक्ल,आर पी तिवारी,अनिल बाबू,जे बी सिंह,भानु देव पांडेय,मनोज निगम,आदि अधिवक्ता शामिल थे।
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