यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिनेश कुमार यादव की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि याची की कप्तानगंज के कटरा खुर्द गांव की भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है। कोर्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।विपक्षी व इंस्पेक्टर की मिलीभगत से याची को भूमि संबंधी कागजात के साथ कोतवाली बुलाया।जिसे चुनौती दी गई है।याची का कहना है कि इंस्पेक्टर ने सिविल कोर्ट के अधिकार का अतिक्रमण किया है। इंस्पेक्टर का आचरण सिविल जज जैसा है।वह अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर रहा है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर की नोटिस को सिविल जज की शक्ति का दुरूपयोग माना और एस पी से सफाई मांगी है।