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याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि 31अक्टूबर 13व 3सितंबर 14को 60मीटर सड़क के लिए पुराने अधिग्रहण कानून के तहत याची की जमीन अधिगृहीत की गई। याची ग्राम नगला हुकुम सिंह मायरा,करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्ध नगर का निवासी है।2013मे नया अधिग्रहण कानून लागू हो गया है।पुराना कानून खत्म कर दिया गया है।ऐसे में पुराने कानून में अधिग्रहण कार्यवाही नहीं की जा सकती।याची ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है। याचिका की सुनवाई छः हफ्ते बाद होगी। यह भी पढ़ें