याचिका में कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं से जुड़ा है इसलिए इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए नियमित सुनवाई जरूरी है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
फैसले के खिलाफ अपील करेंगे याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय
अर्जी खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। वहीं हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सूट नंबर तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि ये विवाद काफी लंबे समय से चला आ है। ताजा घटनाक्रम से मामले में कानूनी पेचीदगियां और बढ़ गई हैं। अदालत के इस निर्णय के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।