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इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका में याचियों ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मनपसंद जिले में तैनाती नहीं दी गई। बेसिक शिक्षा सचिव ने याचियों को उनके मनपसंद जिले (प्रथम तीन) में भेजने की बजाय दूसरे जिलों में तैनात कर दिया। याचियों ने सचिव के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। यह भी पढ़ें