न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए मामले में कतई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मामले में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बढ़ेगी याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ जायेगी। पूरे परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकेगी। अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे में 31 मार्च को हुई छापेमारी में 5 करोड़ का मांस बरामद हुआ था। इसी मामले में हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी।
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