जनहित याचिका को लिया स्वतः संज्ञान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले पड़ी जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने पाया कि मामले में दाखिल याचिकाओं के प्रपत्रों का समन्वय कर सॉफ्ट कॉपी तैयार नहीं की गई है। इसको लेकर कोर्ट ने बेहद नाराजगी व्यक्त की है। मामले में अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि गंगा का पानी शुद्ध नहीं आ रहा है। नाले का पानी गिर रहा है। इसीलिए सरकार को गंभीरता से इस विषय पर काम करना होगा।
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