प्रयागराज

गंगा प्रदूषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले पड़ी जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने पाया कि मामले में दाखिल याचिकाओं के प्रपत्रों का समन्वय कर सॉफ्ट कॉपी तैयार नहीं की गई है। इसको लेकर कोर्ट ने बेहद नाराजगी व्यक्त की है।

प्रयागराजJul 09, 2022 / 01:25 pm

Sumit Yadav

गंगा प्रदूषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

प्रयागराज: लगातार बढ़ रहे गंगा प्रदूषण मामले में इलाहाबाद स्वतः संज्ञान लेते हुए बेहद नाराजगी व्यक्त की है। मामले में सुनवाई पूरी न होने पर हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को तिथि निर्धारित की है। मामले में यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने दिया है।
जनहित याचिका को लिया स्वतः संज्ञान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले पड़ी जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने पाया कि मामले में दाखिल याचिकाओं के प्रपत्रों का समन्वय कर सॉफ्ट कॉपी तैयार नहीं की गई है। इसको लेकर कोर्ट ने बेहद नाराजगी व्यक्त की है। मामले में अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि गंगा का पानी शुद्ध नहीं आ रहा है। नाले का पानी गिर रहा है। इसीलिए सरकार को गंभीरता से इस विषय पर काम करना होगा।
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जांच के लिए बने सयुंक्त टीम

इसके साथ ही उन्होंने खुद कई घाटों का पानी एकत्र कर जांच के लिए भेजा है। इस मामले में जांच के लिए अधिकारियों और अधिवक्ताओं की संयुक्त टीम बनाए जाने को कहा है। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी। 27 जुलाई को कोर्ट गंगा प्रदूषण मामले में निर्णय लेगी।
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