यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूपेंद्र कुमार पाठक व 13अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता स्वेता सिंह व ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि विभाग की वरिष्ठता सूची में याची की वरिष्ठता की अनदेखी की गई है।उसने साक्ष्य सहित आपत्ति भी की । कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी सूची में सुधार नहीं किया गया है।
यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने सिपाही प्रशांत कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। इनका कहना था कि याची के खिलाफ 10 मई 2021 को महामारी कानून के अंतर्गत थाना – दोघाट जिला बागपत में मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लेकर 26 अक्टूबर 2021 को महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया।